EPFO New Rule : खुशखबरी, अब कर्मचारी 50 हजार रुपए के बदले निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए,  पढ़ें पूरी खबर

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SHIVMANGAL

EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। देशभर में लगभग 27.74 करोड़ कर्मचारी हैं जो भविष्य निधि संगठन से जुड़े हैं। नए नियम के अनुसार PF Withdrawal Limit ( पीएफ निकासी लिमिट ) में बदलाव किया गया है, इसके बाद अब कर्मचारी बीमारी के इलाज के लिए ₹100000 तक की राशि निकाल सकते हैं पहले यह राशि मात्र ₹50000 की थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employee Provided Fund Orgnization ) के इस बड़े नियम को 16 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया है।  अब कोई भी कर्मचारी इलाज के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक के अमाउंट को पीएफ अकाउंट से निकल सकता है। आईए जानते हैं क्या है पीएफ अकाउंट से बैलेंस निकालने की प्रक्रिया और लेटेस्ट अपडेट?

EPFO: आंशिक निकासी के काम आता है फॉर्म 31

कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दे फॉर्म 31 के तहत आंशिक निकासी का विकल्प मिलता है जिसमें कोई भी व्यक्ति घर बनवाने, लोन चुकाने, शादी और इलाज के लिए पैसे को निकाल सकता है। हालांकि फॉर्म 31 के तहत 68J के तहत इलाज के लिए पैसा विड्रोल करने के नियम में बदलाव किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति इस नियम के तहत ₹100000 तक की राशि निकाल सकता है।

Employee Provided Fund: कर्मचारी पीएफ अकाउंट से कब निकल पाएंगे 1 लाख रुपए ?

  • फार्म 31 के तहत 68J पैरा के अनुसार 50 हजार रुपए के बदले अब 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं।
  • यह पैसा अपने या अपने पर निर्भर के लिए इलाज हेतु निकाल सकते हैं।
  • ध्यान रहे ₹100000 की राशि अपने 6 महीने के बेसिक सैलरी और DA सहित ब्याज की राशि नहीं निकाल सकते , अगर आपके खाते में ₹100000 से ऊपर है तो आप निकल सकते हैं।

केवल बीमारी के इलाज के लिए ले सकते हैं ₹100000?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पीएफ अकाउंट से अपने या अपने किसी मरीज के इलाज के लिए ₹100000 तक की राशि विड्रॉल कर सकते हैं।  पहले यह लिमिट ₹50000 की थी लेकिन नए नियम को बदलने और 16 अप्रैल से लागू करने के बाद, अब ₹100000 निकाला जा सकता है।

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