Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 अप्रैल यानी आज से लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में हर एक भारतीय नागरिक को यह संवैधानिक अधिकार है कि वे वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो और अपना मत दें। लोकसभा चुनाव 2024 में वोट देने के लिए, नियम के अनुसार आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए साथ ही साथ आपके पास वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए। फिर भी अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और वोट दे सकते हैं।
चुनाव आयोग की तरफ से वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है या फट गया है या खो गया है या आप पोलिंग स्टेशन वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल गए हैं। तो उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ वोट दे सकते हैं जिनकी लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग ( Election Commission ) की तरफ से जारी की गई है आईए जानते हैं कौन सी है वे आवश्यक डॉक्यूमेंट? जिनकी मदद से दे सकते हैं वोट।
लोकसभा चुनाव 2024 में कौन दे सकता है वोट?
- ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है।
- ऐसे व्यक्ति जिनका नाम वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में मौजूद है बिना लिस्ट में नाम रहे कोई व्यक्ति वोट नहीं दे सकता।
Documents For Voting; बिना वोटर कार्ड वोट देने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटर आईडी कार्ड न होने के बावजूद भी इन 12 डॉक्यूमेंट के साथ वोट दिया जा सकता है , जिसमें शामिल है
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- Passport/ पासपोर्ट
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पेंशन कार्ड
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- UDID आईडी कार्ड
- सर्विस आईडी कार्ड
- Bank Passbook
- RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- MP, MLA और MLC द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
अगर किसी भी व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर भी प्रयुक्त डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को ले जाकर वोट दे सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आपका वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए और आपका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए।